विश्व सेवा संघ, संवादसूत्र

लखीमपुर। जनपद में विस्थापित एवं थारू जनजाति परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जानकारी दी कि इन परिवारों को वर्ष 2021 से संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान कर दिया गया है, जिससे उनके भूमि अधिकार अब और अधिक मजबूत हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7, सन् 2026 के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित होकर तहसील गोला, धौरहरा और मोहम्मदी में बसाए गए 331 हिंदू परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

साथ ही, तहसील पलिया में उपनिवेश योजना के तहत बसाए गए 2350 परिवारों और 4356 थारू जनजाति परिवारों को भी इस अधिकार के दायरे में शामिल किया गया है। इससे पहले इन सभी परिवारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-76 के अंतर्गत वर्ष 2016 से असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार प्राप्त था।

निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद अब इन्हें वर्ष 2021 से संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार मिल गया है। जिलाधिकारी ने इसे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे इन परिवारों को स्थायित्व और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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