रिपोर्ट विकास द्विवेदी
बहराइच । उपायुक्त प्रशासन राज्यकर बहराइच चन्द्रकेश गौतम ने आमजन को सुझाव दिया है कि त्यौहारी सीज़न के दौरान 25 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान प्रदेश के अन्दर मिठाई, ड्राई फ्रूट्स एवं इससे सम्बन्धित गिफ्ट हैम्पर इत्यादि की खरीद करने पर दुकानदार से पक्का बिल (जिस पर जीएसटीएन नम्बर अंकित हो) प्राप्त कर राज्य कर विभाग के नम्बरों पर व्हाट्स ऐप करने वाले उपभोक्ताओं की लाटरी निकाली जाएगी और विजेता उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा ईनाम दिया जायेगा।
उपायुक्त प्रशासन श्री गौतम ने खरीदारों को यह भी सुझाव दिया है कि बिल पर अपना मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करें। श्री गौतम ने बताया की कोई भी खरीददार विभाग द्वारा मोबाईल नम्बरों 7235001060 से 1062, 7235001104, 7235001109, 7235001141 से 1143 तथा 7235002833 अथवा 7235002834 पर पक्की रसीद का व्हाट्सअप भेज कर लाटरी में सम्मिलित हो सकते हैं।
अस्थाई दुकान लगाकर आतिशबाज़ी बेचने वालों को कराना होगी जीएसटी पंजीयन
बहराइच 28 अक्टूबर। उपायुक्त प्रशासन राज्यकर बहराइच चन्द्रकेश गौतम ने बताया कि अस्थाई रूप से दुकान लगाकर आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदारो को जीएसटी में पंजीयन कराना होगा। राज्य कर विभाग द्वारा इन्हें कैजुअल डीलर के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। इसमें टर्नओवर की सीमा नहीं होती है। जीएसटी अधिनियम के तहत जिस व्यापारी का कोई निश्चित व्यापार स्थल नहीं होता, तथा वह विशेष समय में कुछ दिनो के लिए जैसे मेले, प्रदर्शनी त्योहार आदि के समय व्यापार करता है उसे जीएसटी के तहत कैजुअल डीलर के रूप में पंजीयन लेना अनिवार्य होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आतिशबाजी विक्रेताओं को कैजुअल डीलर के रूप में पंजीकृत होकर व्यवसाय करना होगा। पंजीयन लेने पर उन्हें पंजीयन से सम्बन्धित समस्त लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।