raojagra dfharne

विश्व सेवा संघ, ब्यूरो

लखीमपुर खीरी – पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 13.04.2025 को थाना ईसानगर टीम द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त ओमकार पासी पुत्र हरिनन्दन पासी ग्राम चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर खीरी को जोगीबाबा मन्दिर के पास ग्राम हसनपुर कटौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभि0 ओमकार पासी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया ।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-
ओमकार पासी पुत्र हरिनन्दन पासी ग्राम चन्द्रासाखुर्द थाना ईसानगर खीरी

बरामदगी
01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

  1. मु0अ0सं0-512/2006 धारा 398/401/307 आईपीसी
  2. मु0अ0सं0- 384/13 धारा 382 आईपीसी
  3. मु0अ0सं0 807/14 धारा 457/380/411 आईपीसी
  4. मु0अ0सं0-472/13 धारा 395/397/412 आईपीसी
  5. मु0अ0सं0 – 313/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
  6. मु0अ0सं0-1373/09 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट
  7. मु0अ0सं0-127/17 धारा 394/411 आईपीसी
  8. मु0अ0सं0 211/17 धारा 382/411 आईपीसी
  9. मु0अ0सं0-284/17 धारा 401 आईपीसी
  10. मु0अ0सं0-361/17 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट
  11. मु0अ0सं0-73/19 धारा 457/380 आईपीसी
  12. मु0अ0सं0-189/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
  13. मु0अ0सं0-95 / 19 धारा 380/324 आईपीसी
  14. मु0अ0सं0-173/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
  15. मु0अ0सं0-322/20 धारा 457/380/411 आईपीसी
  16. मु0अ0सं0-387/20 धारा 401 आईपीसी
  17. मु0अ0सं0-389/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
  18. मु0अ0सं0-07/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
  19. मु0अ0सं0-544/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
  20. मु0अ0सं0-231/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
  21. मु0अ0सं0-153/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

  1. उ0नि0 अबलीश कुमार थाना ईसानगर
  2. का० राहुल कुमार ईसानगर
  3. का० अक्षय राणा थाना ईसानगर

By Reporter

"चाटुकारिता नहीं पत्रकारिता ✍️✍️"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *