अपूर्ण शौचालय प्रकरण मे जिला विकास अधिकारी ने सचिव अनूप रावत को किया निलंबित –

प्रस्तुत स्पष्टीकरण में सचिव ने उच्च अधिकारियों को दी थी झूठी जानकारी, जबकि शौचालय आज भी अपूर्ण और नहीं था शौचालय का गढ्ढा-

बढ़नी ब्लॉक मुख्यालय से अटैच किये गये निलंबित सचिव अनूप रावत

विश्व सेवा संघ न्यूज टीम

बढ़नी- गुरुवार को जिला विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने बढ़नी ब्लॉक में तैनात सचिव अनूप रावत को निलंबित कर दिया है। जारी पत्र में डीडीओ सिद्धार्थनगर ने लिखा कि शिकायतकर्ता मो0 रफीक ग्राम इटवावन विकास खण्ड खुनियाँव, सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 08-11-2024 में उल्लिखित तथ्यों की जाँच जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के आदेश संख्या 3949 दिनांक 22-11-2024 के क्रम में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा किया गया। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या पत्रांक 964-66 दिनांक 31-01-2025 के अनुसार ग्राम पंचायत इटयावन वि.ख. खुनियाँव में सामुदायिक शौचालय अपूर्ण पाया गया। जिसके लिए सचिव अनूप कुमार रावत (वर्तमान तैनाती ब्लॉक बढ़नी) उत्तरदायी पाये गये है और इस कार्य पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में पाया गया।उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1028 / स्था0-1 / ग्रा०वि०अ० / व्य पत्रा0 / 2025-26 दिनांक 29-07-2025 द्वारा अनूप कुमार रावत ग्रा०वि०अ० को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी बढ़नी ने अपने पत्र संख्या 643 / रथा0/ स्पष्टीकरण / 2025-26 दिनांक 14-08-2025 द्वारा अनूप कुमार रावत ग्रा०वि०अ० का स्पष्टीकरण दिनांक 13-08-2025 उपलब्ध कराया गया। अनूप कुमार रावत द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि सामुदायिक शौचालय को पूर्ण करा दिया गया है। दिनांक 27-08-2025 को उक्त सामुदायिक शौचालय का खण्ड विकास अधिकारी खुनियांव से सत्यापन कराया गया और पाया गया कि उक्त सामुदायिक शौचालय आज भी अपूर्ण है तथा इसका गढ्ढा ही नहीं बना है। जिससे स्पष्ट है कि सचिव अनूप कुमार रावत द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में झूठे तथ्य बताकर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया गया है। जो उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली – 1956 के नियम – 3 (1) व (2) का उल्लंघन है। उन्होंने यह लिखा कि इसी कारण से सचिव अनूप कुमार रावत ग्रा.वि.अ. विकास खण्ड खुनियाँव सम्प्रति विकास खण्ड बढ़नी, सिद्धार्थनगर के विरूद्ध गाम पंचायत इटवावन विकास खण्ड खुनियाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण न करने तथा उच्चाधिकारियों को भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में दिये गये प्राविधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।निलंबन पर क्या हुआ आदेश-डीडीओ सिद्धार्थनगर ने अपने आदेश पत्र में लिखा कि सचिव अनूप कुमार रावत के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में खण्ड विकास अधिकारी बर्डपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है साथ ही वे निलम्बन अवधि में बढ़नी ब्लॉक कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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