शोहरतगढ़ तहसील सभागार में बाल श्रम कराना अपराध है शीर्षक पर आयोजित हुआ संगोष्ठी
विश्व सेवा संघ, संवाददाता
शोहरतगढ़ – जिलाधिकारी के निर्देश में शुक्रवार को शोहरतगढ़ तहसील के सभागार में उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा की अध्यक्षता में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स द्वारा शीर्षक “बाल श्रम कराना अपराध है” पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्र ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है, अतः समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसके उन्मूलन में सहयोग दें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी उज्ज्वल त्रिपाठी ने बाल श्रम निवारण अधिनियम की जानकारी दी और बाल मजदूरी से बच्चो पर पड़ने वाके दुष्प्रभाव एवं नियोजको पर होने वाली कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बाल श्रमिक की सूचना तत्काल विभाग को दें। डिटीएफ सदस्य जेपी गुप्ता ने बच्चों के अधिकारों पर चर्चा की और बाल श्रम रोकने की दिशा में सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। इस दौरान वरिष्ठ सहायक जीडी तिवारी, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान से अमन शर्मा, व्यापार मण्डल अध्यक्ष शैलेंद्र कौशल, महामन्त्री मनोज कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष महेश कसौधन, ईंट भट्ठा एसोसिएशन से गोवर्द्धन लखमानी, ईंट भट्ठा व्यवसायी बीनू सिंह, इजहार अहमद, साहिल हुसैन आदि लोग मौजूद रहे।