विश्व सेवा संघ संवाददाता
अर्जुन यादव
बढ़नी- जिलाधिकारी डॉ0 राजा गणपति आर0 के आदेशानुसार व मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद सिद्धार्थनगर को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण बैठक का आयोजन शुक्रवार को सीमाई क्षेत्र खुनुवां के पंचायत भवन पर मंगलवार को किया गया। जिसमें शादी जैसे शुभ कार्यों में बाल विवाह की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गयीं। बैठक में खरमास समाप्त होन के बाद बाल विवाह की सम्भावना के मद्देनज़र आवश्यक निर्देश देकर लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में पुरोहितों, नाई, बैण्ड पार्टी, माली, हलवाई, लाइट, टेन्ट डेकोरेशन व कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को भी बाल विवाह में सम्मिलित न होने के लिए जागरूक किया गया। यह बताया गया कि कार्यक्रम अयोजित करने से पूर्व वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष से कम न होने की प्रमाणिकता जान लें। बाल संरक्षण अधिकारी विवेक कुमार मालवीय ने बैठक में मौजूद लोगों से कहा कि यदि कोई बाल विवाह करता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित परिवारों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक को सम्बोधित करते हुए चाइल्ड लाइन परियोजना समन्वयक सुनील उपाध्याय ने चाइल्ड लाइन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी तथा लोगों को चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098, पुलिस 112, महिला हेल्प लाइन 1090 इत्यादि टोल फ्री नम्बरों की विस्तृत जानकारी दी। मानव सेवा संस्थान सेवा के प्रोग्राम मैनेजर जय प्रकाश गुप्ता ने लोगो को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण से सम्बंधित जानकारी देते हुए बाल विवाह की रोकथाम हेतु लोगो को जागरूक करते हुए बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, अविनाश सिंह, विपुल तिवारी, मानव सेवा संस्थान सेवा के आनन्द, ग्राम प्रधान संजय कुमार आदि महिला पुरुष शामिल रहें।