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उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजनों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पारिवारिक पेंशनरों को भी उसी तरह से अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) की सुविधा प्राप्त होगी, जैसा कि नियमित पेंशनरों को मिलता है।

📅 तारीख: 09 मई 2025
📍 स्थान: सिद्धार्थनगर
🗣️ स्रोत: वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्री रमेंद्र कुमार मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजनों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पारिवारिक पेंशनरों को भी उसी तरह से अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) की सुविधा प्राप्त होगी, जैसा कि नियमित पेंशनरों को मिलता है।

यह निर्णय शासनादेश संख्या सा-3-1541/दस-2008-308/97 टी०सी० दिनांक 07 जनवरी 2009, प्रस्तर-5 के अंतर्गत लिया गया है। लेकिन इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक पेंशनरों को अपनी जन्मतिथि अथवा आयु का प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।


🔍 क्यों ज़रूरी है यह सूचना?

सरकार ने यह पाया कि ज्यादातर पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में दर्ज नहीं होती। ऐसे में, 80 वर्ष की आयु पार कर चुके पारिवारिक पेंशनर भी इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इसी कारण शासन ने निर्देश दिया है कि सभी पारिवारिक पेंशनर अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज सौंपें, ताकि कोषागार को उनकी आयु की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पेंशन लागू करने के निर्देश दिए जा सकें।


👨‍👩‍👦‍👦 कौन होते हैं पारिवारिक पेंशनर?

पारिवारिक पेंशनर वह होता है जो किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उस कर्मचारी की सेवा या पेंशन का लाभ प्राप्त करता है। इसमें सामान्यतः विधवा/विधुर, पुत्री/पुत्र (निश्चित आयु तक), या आश्रित परिवार के अन्य सदस्य शामिल होते हैं।


🎯 अतिरिक्त पेंशन लाभ क्या है?

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पेंशनभोगियों को उनकी आयु के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे ही पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे मूल पेंशन पर अतिरिक्त प्रतिशत में पेंशन मिलने लगती है। यह प्रतिशत आयु बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है।

उम्र पूरी होने परअतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत
80 वर्ष20%
85 वर्ष30%
90 वर्ष40%
95 वर्ष50%
100 वर्ष100%

इस लाभ का उद्देश्य वृद्ध पेंशनरों को स्वास्थ्य, देखभाल और जीवनयापन की बेहतर सुविधा देना है।


📝 कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

यदि पेंशन अभिलेखों में जन्मतिथि नहीं है, तो निम्न दस्तावेजों में से कोई एक (या अधिक) प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  3. जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
  4. हाईस्कूल सर्टिफिकेट
  5. पैन कार्ड
  6. सरकारी योजनाओं में दर्ज उम्र का प्रमाण
  7. डॉक्टरी प्रमाण पत्र (विशेष मामलों में)
  8. नामांकन प्रपत्र (Nomination Form)
  9. GPF रिकॉर्ड (सामान्य भविष्य निधि)

📌 प्रक्रिया क्या है?

  1. पेंशनर को अपनी जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण तैयार करना होगा।
  2. उसे अपने विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष को सौंपना होगा
  3. विभागीय अधिकारी अभिलेखों की पुष्टि करेंगे। यदि कोई अभिलेख में जन्मतिथि पहले से दर्ज है, तो उसी को मान्य किया जाएगा।
  4. इस सूचना को संबंधित कोषागार कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा।
  5. कोषागार द्वारा जन्मतिथि सत्यापित होने के बाद अतिरिक्त पेंशन लागू कर दी जाएगी

🧾 यह जानकारी किन पर लागू होगी?

  • ऐसे सभी पारिवारिक पेंशनर, जिनकी उम्र 80 वर्ष या अधिक हो चुकी है
  • जिनके पेंशन दस्तावेजों में जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।
  • जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

🕒 इस प्रक्रिया को कब तक पूरा करें?

यद्यपि शासनादेश में अंतिम तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय का सुझाव है कि सभी पारिवारिक पेंशनर 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे उन्हें समय से अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू हो सके।


🏛️ संबंधित विभागों को निर्देश

सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे:

  • अपने विभाग के पारिवारिक पेंशनरों की उम्र की समीक्षा करें
  • जिनकी आयु 80 वर्ष या अधिक हो चुकी है, उनकी सूची बनाकर कोषागार को भेजें
  • समय पर प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि लाभार्थियों को देरी ना हो।

📢 वरिष्ठ कोषाधिकारी की अपील

“पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे ऐसे सभी नागरिक, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह शीघ्र अपनी जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज जमा करें, जिससे उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन सुविधा का समय से लाभ मिल सके।”
— श्री रमेंद्र कुमार मौर्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर


🤝 आपकी ज़िम्मेदारी

यदि आप स्वयं पारिवारिक पेंशनर हैं या आपके परिवार/गाँव/समाज में कोई ऐसा लाभार्थी है जिसकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो कृपया उन्हें इस सूचना की जानकारी दें।

आपकी एक पहल किसी वृद्ध पेंशनर की ज़िंदगी में राहत और सहारा ला सकती है।


📞 संपर्क करें

यदि आपको प्रक्रिया, दस्तावेज या अन्य किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

📍 कार्यालय: वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर


📰 यह पोस्ट “विश्व सेवा संघ” डिजिटल समाचार सेवा के माध्यम से जनहित में प्रकाशित की जा रही है। कृपया इसे अधिक से अधिक साझा करें।

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