विश्व सेवा संघ, संवाद सूत्र
दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित हुई मध्यस्थ अधिवक्ताओं की बैठक, न्यायाधीश ने दिए निर्देश
लखीमपुर खीरी – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी सैयद माऊज़ बिन आसिम के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में बताया गया कि इस अभियान के तहत वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण जैसे दीवानी वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा।
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने अनुभव और समझदारी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक वादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
बैठक में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में मध्यस्थ अधिवक्ता श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, मोहम्मद सईद खां, सुश्री उषा गौतम, श्रीमती अंजना पांडेय व इकबाल हसन ने प्रतिभाग किया। सभी को आगामी अभियान के तहत सुनियोजित ढंग से कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।