योजना तीन चरणों में चलेगी, जिसमें पहले चरण में अधिकतम लाभ उपलब्ध होगा। पहला चरण : 1 से 31 दिसंबर 2025 तक, मूलधन पर 25% छूट। दूसरा चरण : 1 से 31 जनवरी 2026 तक, मूलधन पर 20% छूट। तीसरा चरण : 1 से 28 फरवरी 2026 तक, मूलधन पर 15% छूट।* उपभोक्ताओं को मिलेगी ब्याज माफी और छूट।

विश्व सेवा संघ संवाद सूत्र

बढ़नी – उत्तर प्रदेश में 1 दिसम्बर से ‘बिजली बिल राहत योजना’ लागू हुआ है। यह योजना घरेलू (अधिकतम 2 किलोवाट) और वाणिज्यिक (अधिकतम 1 किलोवाट) उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना में पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी। योजना का लाभ एक दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लम्बे समय से बिल नहीं जमा करने वाले और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। योजना के तहत बकाया बिजली बिल आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा होगी। बिजली चोरी से सम्बन्धित प्रकरणों में भी मुकदमों और एफआईआर के निस्तारण का मार्ग खुल जायेगा। उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उन्हें उतना अधिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा औसत खपत के अनुसार स्वतः कम करने की सुविधा भी दी जायेगी। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ0 आशीष कुमार गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क सुनिश्चित किया जायें।👉 उपभोक्ताओं को मिलेगी ब्याज माफी और छूट :उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ0 आशीष कुमार गोयल ने कहा कि यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और बिजली चोरी मामलों के समाधान के लिए अत्यन्त लाभकारी है। पहली बार सरचार्ज पूरी तरह माफ है और मूलधन में भी बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हर उपभोक्ता को योजना के लिए प्रेरित किया जाये। डॉ0 गोयल ने निर्देश दिये है कि उपभोक्ताओं को फोन कॉल, व्यक्तिगत मुलाकात, और मुनादी के माध्यम से बताया जाये। हर पात्र उपभोक्ता तक नोटिस, योजना-पम्पलेट और बकाया विवरण के तीन दस्तावेज पहुंचाये जायें। माइक्रो प्लान बनाकर कर्मचारी एवं फिनटेक एजेंसियों को घर-घर सम्पर्क हेतु लगाया जायें। वही जिन क्षेत्रों या गांवों में बकायेदारों की संख्या अधिक है, वहां विशेष कैम्प लगाया जाये और पूरे गांव को कवर किया जायें। बिजली चोरी मामलों में लोगों को बताया जाये कि यह योजना मुकदमे व एफआईआर समाप्त करने में मददगार है। योजना में छूट प्राप्त करने के लिए www.uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान 2000 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा। चेकिंग संख्या एवं उपभोक्ता अकाउन्ट आईडी अंकित करने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाइन दिखेगी। योजना की जानकारी 1912 से भी ली जा सकती है।

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